मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित समस्त परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के पात्र परिवार माने जाएंगे।
आइए जानते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य क्या है?
आइए जानते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में।
आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्रता की क्या शर्ते हैं?
योजना के अंतर्गत बीमित परिवार की श्रेणी में वह परिवार सम्मिलित होंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के रुप में सम्मिलित होंगे। इन परिवारों के अतिरिक्त अन्य कोई भी परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में सम्मिलित नहीं माना जाएगा।
क्या इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान या प्रीमियम लिया जाएगा?
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत योजना के लाभ कब मिलते है?
- सड़क दुर्घटना
- ऊंचाई से गिरने पर
- मकान के ढहने से
- डूबने के कारण
- रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
- बिजली के झटके से
- जलने से होने वाली मृत्यु या क्षति
ऐसी कौन सी स्थितियां होती है जब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा?
- विभिन्न बीमारियां जैसे कैंसर टीवी, हार्ट अटैक अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु या अन्य शक्तियां।
- हत्या या हत्या का प्रयास, आत्महत्या या फिर आत्महत्या का प्रयास
- किसी भी बीमित सदस्य द्वारा नशीले पदार्थों, ड्रग्स, अल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु या क्षति
- चिकित्सा या शल्य क्रिया के दौरान यानी कि ऑपरेशन के दौरान होने वाली क्षति
- नाभिकीय विकिरण या परमाण्विक की अस्त्रों से होने वाली क्षति
- युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति
- गर्भधारण या प्रसव के कारण होने वाली क्षति
- बीमित व्यक्ति द्वारा अपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति
- एविएशन में इंगेज होने बैलूनिंग माउंटेन डिस्माउंटिंग के समय या एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु या क्षति
- विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ या पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में पॉलिसी के अंतर्गत लाभ नहीं होंगे
- जहरीले जंतु के कारण मृत्यु या क्षति
- पॉलिसी की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत अधिकतम भुगतान रुपए 500000 से अधिक नहीं होगा।
- यदि पॉलिसी वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटना व क्षति होती है तथा उसी पॉलिसी वर्ष में दोबारा कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किए गए भुगतान की राशि को एडजस्ट करते हुए दूसरे दावे के विरोध भुगतान किया जाएगा।
आईए एक उदाहरण से समझते हैं
आइए जानते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवार को क्या सहायता मिलेगी?
दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को ₹500,000 मिलेंगे।
दुर्घटना में हाथ पैर की पूर्ण क्षति पर डेढ़ लाख रुपए मिलेंगे।
आइए जानते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु।
यह योजना जन आधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा।
इस योजना का संबंध बीमित परिवार को दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराना है तथा बीमित परिवार से तात्पर्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार से है यह योजना जन आधार कार्ड से लिंक है। अतः यदि जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया एवं सदस्यों सभी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत कोई भुगतान नहीं होगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए एक वेब पोर्टल
दवा हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने चाहिए
क्षति होने की दशा में – चिकित्सालय की रिपोर्ट के साथ FIR या रोजनामचा या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थाई पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र
आइए जानते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दावा का निस्तारण कैसे होगा? यानि दवा निस्तारण की क्या प्रक्रिया है?
- परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी व्यस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र भरा जायेगा।
- दुर्घटना की दिनांक से 30 दिन की अवधि में दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- विलंब होने की दशा में विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। वह भी 60 दिनों की अवधि में यह करना होगा।
- पोर्टल पर क्लेम सबमिट करने पर जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
- दावेदार द्वारा ओटीपी को सबमिट करने पर पोर्टल द्वारा ऑथेंटिकेशन कर लिए जाने पर दावा पोर्टल में रजिस्टर्ड हो जाएगा।
- पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद बीमा कर्त्ता द्वारा दावे का परीक्षण किया जाएगा तथा पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में उचित पाए जाने पर दावा स्वीकार कर लिया जाएगा।
- अन्य दस्तावेज वांछित होने पर बीमा कर्ता द्वारा दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेज की मांग की जाएगी।
- बीमा कर्ता द्वारा दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति या फिर अस्वीकृति एवं आक्षेप के संबंध में मैसेज आएगा।
- दावा स्वीकार होने की दशा में बीमा कर्ता कंपनी द्वारा जन आधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
- मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष सदस्यों में भुगतान योग्य राशि सामान अंशो में विभाजित कर बीमा कर्ता कंपनी द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जाएगी।
- परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई भी राशि नहीं दी जाएगी।
- पारिवारिक विवाद की स्थिति या फिर न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
दावों के संबंध में अपील की सुनवाई की व्यवस्था
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का अंकेक्षण
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का आंतरिक अंकेक्षण कराने के साथ-साथ महालेखाकार के अंकेक्षण दल से भी अंकेक्षण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में जो जानकारियां हमारे पास उपस्थित थी हमने उन्हें आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो कृपया हमें संपर्क करें। हम आपके सवालों का जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। हमारे ब्लॉग को इसी तरह पसंद करते रहे और फॉलो करना ना भूलें ताकि हमारा उत्साह बढे। इसी तरह की और अच्छी अच्छी जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।